बुलन्दशहर रिपोर्ट जावेद खान
बुलन्दशहर पुलिस द्वारा 211 मुकदमों में 211 अभियुक्तों को सजा दिलवायी गयी
Bulandshahr Police got 211 accused punished in 211 cases
वर्ष-2023 में शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत बुलन्दशहर पुलिस द्वारा 211 मुकदमों में 211 अभियुक्तों को सजा दिलवायी गयी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री श्लोक कुमार के नेतृत्व में मॉनीटरिंग सेल जनपद बुलन्दशहर द्वारा प्रभावी पैरवी कर शस्त्र अधिनियम के 211अभियोगो में 211 अभियुक्तों को सजा दिलवायी गयी जिसका विवरण निम्न प्रकार है-
1. 01 वर्ष के अन्दर सजा- 21 अभियुक्तों को सजा करायी गयी।
2. 02 वर्ष के अन्दर सजा- 21 अभियुक्तों को सजा करायी गयी।
3. हिस्ट्रीशीटरों को सजा- 24 अभियुक्तों को सजा करायी गयी।
4. टॉप टेन को सजा- 03 अभियुक्तों को सजा करायी गयी।
5. माफियों को सजा- 03 अभियुक्तों को सजा करायी गयी।
6. लुटेरों को सजा- 05 अभियुक्तों को सजा करायी गयी।
7. हत्यारों को सजा- 24 अभियुक्तों को सजा करायी गयी।
8. वीडियो वायरल करने में सजा- 4 अभियुक्तों को सजा करायी गयी।
9. प्राचीनमत वादों में सजा- 22 अभियुक्तों को सजा करायी गयी। (जैसे- वर्ष-1990 के 02, वर्ष-1991 का 01, वर्ष-1992 का 01, वर्ष-1993 का 01, वर्ष-1994 के 02, वर्ष-1995 के 03, वर्ष-1996 में 02, वर्ष-1997 में 01, वर्ष-1998 में 02, वर्ष-1999 में 06)
10. अधिकतम सजा पूर्ण अवधि- 11 अभियुक्तों को सजा करायी गयी। (जैस- 02 अभियुक्तों को 07 वर्ष, 03 अभियुक्तों को 05 वर्ष, 06 अभियुक्तों को 03 वर्ष की सजा करायी गयी)
उल्लेखनीय है कि सजा होने के फलस्वरुप अभियुक्त-
1- चुनाव नहीं लड़ सकते।
2- सरकारी नौकरी नहीं पा सकते।
3- शस्त्र लाइसैंस नहीं पा सकते।
4- पासपोर्ट नहीं बनवा सकते।
5- ठैकेदारी लाइसैंस नहीं बनवा सकते।