यूपी में अब सिर्फ 100 रुपये में जुड़वा सकेंगे कटा हुआ बिजली कनेक्शन
लखनऊ | उत्तर प्रदेश के गरीब बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब एक किलोवाट के घरेलू विद्युत कनेक्शन को जोड़ने एवं काटने (आरसी-डीसी) शुल्क को 31 जुलाई तक माफ कर दिया गाया है।
इसके साथ ही आंशिक भुगतान की न्यूनतम सीमा कुल बकाए का 25 प्रतिशत जमा करने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। अब सूबे के गरीब उपभोक्ता अपने बकाया में से न्यूनतम 100 रुपए जमा करके कनेक्शन दोबारा जुड़वा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार के इस कदम का लाभ सूबे के 43 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिलेगा।
यूपी पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम. देवराज ने जानकारी दी कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत LMV-1 श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काट दिए जाते हैं। उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण बकाया या आंशिक रूप से बकाया जमा करने के बाद आरसी-डीसी कनेक्शन (काटने एवं जोड़ने) शुल्क के रूप में लगभग 600 रुपये अतिरिक्त जमा करना होता है। आमतौर पर गरीब उपभोक्ताओं द्वारा आंशिक रूप से 500 से एक हजार रुपए तक ही बिल की राशि जमा की जाती है। इस स्थिति में वे आरसी-डीसी शुल्क के रूप में 600 रुपए जमा नहीं कर पाते और दोबारा कनेक्शन नहीं ले पाते हैं।
अधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था है कि यदि बकाए पर कनेक्शन कटा हुआ है तब उस स्थिति में उपभोक्ता द्वारा 25 प्रतिशत से कम राशि आंशिक रूप में स्वीकार नहीं की जाती है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप समस्त गरीब उपभोक्ताओं को राहत देते हुए आरसी-डीसी शुल्क को माफ करने और एक किलोवाट विद्युत भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं के कटे कनेक्शन को जोड़ने के लिए कुल बकाए की 25 प्रतिशत जमा करने की व्यवस्था को 31 जुलाई 2023 तक समाप्त करने का फैसला किया गया है।
यदि एक किलोवाट के उपभोक्ता का बकाया दो हजार रुपये है और उसका कनेक्शन काट दिया गया है तो उसे कनेक्शन को फिर से जुड़वाने के लिए 25 फीसदी यानी 500 रुपये जमा करने पड़ते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता को कनेक्शन जोड़ने की फीस 600 रुपया भी देनी पड़ती है। इस तरह उसे कनेक्शन फिर से जुड़वाने के लिए कुल 1100 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। सरकार द्वारा राहत मिलने के बाद अब वह 31 जुलाई तक सिर्फ 100 रुपया देकर अपना कनेक्शन जुड़वा सकेगा।