15 साल के लिए होगी महिला आरक्षण की अवधि, आज लोकसभा में पेश
Women’s reservation period will be for 15 years, presented in Lok Sabha today
महिला आरक्षण बिल के बारे में यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है:
अधिनियम का नाम: नामकरण के बाद, महिला आरक्षण बिल का नाम ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ होगा।
आरक्षित सीटों की संख्या: इस बिल के मुताबिक, संसद और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी।
एससी-एसटी के लिए कोटा: बिल में यह भी दिया गया है कि एससी-एसटी वर्ग के लिए भी कोटा लागू होगा, जिसका मतलब है कि 33% आरक्षण के अंदर एससी-एसटी में शामिल जातियों को भी आरक्षण की व्यवस्था होगी।
डिलीमिटेशन: आरक्षण को डिलीमिटेशन के बाद ही लागू किया जाएगा। इसके लिए एक कमीशन बनाया जाएगा जो सीटों की संख्या को तय करेगा।
महिला सीटों की वृद्धि: बिल के पास होने के बाद, लोकसभा में महिला सीटों की संख्या 181 हो जाएगी। फिलहाल में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82 है।
कांग्रेस का हमला: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर बिल पेश नहीं करने का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस से साजिश की बू आती है।
प्रधानमंत्री का समर्थन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल का समर्थन किया है और इसे देश की सभी बहन-बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना है।
इस बिल का उद्घाटन और पास होने पर, महिलाओं को भागीदारी में बढ़ोतरी होने की आशा है, और यह महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
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