
हापुड़: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में वर्ष 2014 में दर्ज एक मारपीट व धमकी देने के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों — युसूफ व टोनी उर्फ इस्तकार — को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष के साधारण कारावास और प्रत्येक को ₹5,000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
यह मामला एनसीआर संख्या 25/2014, धारा 323 (मारपीट), 506 (आपराधिक धमकी), 427 (हानि पहुंचाना) भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दर्ज किया गया था। अभियुक्तों पर आरोप था कि उन्होंने वादी के साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी थी।
हापुड़ पुलिस द्वारा मामले में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए और आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए यह सजा सुनाई।
अभियुक्तों का विवरण:
टोनी उर्फ इस्तकार
युसूफ पुत्र जान वहीद
(दोनों निवासी ग्राम मुरादपुर, थाना हापुड़ देहात)
यह फैसला न्याय व्यवस्था में आम नागरिकों का विश्वास मजबूत करने वाला है, साथ ही यह संदेश भी देता है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।