
हापुड़- धमकी और मारपीट मामले में तीन अभियुक्तों को सजा
हापुड़।
जनपद के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में वर्ष 2009 में दर्ज मारपीट, गाली-गलौज और धमकी के मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और 3-3 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
यह मामला मु0अ0सं0 33/2009 धारा 323, 504, 506 भादवि के तहत दर्ज किया गया था। अभियुक्त जाहिद पुत्र जान मोहम्मद, शकील पुत्र मोहम्मद, और शाहिद पुत्र मजीद, सभी निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़, पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति से मारपीट कर गाली-गलौज और धमकी दी।
हापुड़ पुलिस द्वारा की गई प्रभावी पैरवी और साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तों के जुर्म स्वीकारने पर अदालत ने सभी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
इस फैसले से यह संकेत मिलता है कि कानून के हाथ लंबे हैं, और कोई भी अपराधी देर से ही सही, लेकिन कानून की पकड़ में जरूर आता है।