
अवैध असलाह रखने के मामले में अभियुक्त को मिली सजा
हापुड़।
थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में 27 साल पहले दर्ज हुए अवैध असलाह रखने के मुकदमे में अब जाकर अदालत का फैसला आया है। आरोपी परशुराम पुत्र टेकचंद, निवासी कमाला, थाना अमीनगर सराय, जनपद बागपत को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 2 दिन की जेल और ₹1000 का अर्थदंड सुनाया है।
यह मामला वर्ष 1997 में मु0अ0सं0 27/1997, धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। हापुड़ पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।
प्रभावी पैरवी और न्यायिक प्रक्रिया के चलते आखिरकार इतने वर्षों बाद न्यायालय ने अभियुक्त को जुर्म स्वीकारने के आधार पर यह सजा सुनाई।
यह फैसला उन मामलों की एक झलक है जो दशकों तक न्याय की प्रतीक्षा में फाइलों में दबे रहते हैं। हालांकि सजा मामूली है, लेकिन न्याय प्रक्रिया का यह निर्णय संदेश देता है कि कानून से बचा नहीं जा सकता।