
चोरी करना कबूला, 31 साल बाद मिला दंड
हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में तीन अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी
के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया। वर्ष 1993 में अभियुक्तगण आबिद, शाहिद व हैदर द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 447/1993 धारा 380, 457 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (09 दिवस) व 2-2 हजार रुपये (कुल 6,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दोषसिद्ध अपराधी 1. आबिद पुत्र अंसार खांन निवासी शाहबुद्दीन नगर थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़, 2. शाहिद पुत्र गफूरा निवासी ग्राम सबली थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़, 3. हैदर अली पुत्र इम्तियाज अली निवासी काजीवाड़ा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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