
हापुड़- जानलेवा हमले में दोषी को ढाई साल की सजा
हापुड़, 2 मई 2025:
जनपद न्यायालय हापुड़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 (एफटीसी द्वितीय) ने जानलेवा हमले के एक मामले में दोषी मुकेश कुमार सहानी को ढाई वर्ष के कारावास और ₹5000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 4 दिसंबर 2022 का है, जब ततारपुर के पास एक फैक्ट्री में बिहार निवासी रामपुकार यादव के मित्र पर आरोपी मुकेश ने विवाद के बाद हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
इसी के साथ गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के वर्ष 2008 के एक मामले में न्यायालय ने असद निवासी बदरखा, हापुड़ को अवैध चाकू रखने का दोषी पाया। आरोपी को 21 दिन की कारावास और ₹800 जुर्माने की सजा दी गई है।
दोनों मामलों में पुलिस ने साक्ष्य संकलन के बाद समय पर आरोप पत्र दाखिल कर सुनवाई पूरी कराई, जिसके आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया।