
हापुड़- अवैध रूप से चाकू रखने के मामले में अदालत ने सुनाई सजा, 800 रुपये जुर्माना भी लगाया
गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ | 2 मई 2025:
गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के ग्राम बदरखा निवासी असद पुत्र कमाल खां को अवैध रूप से चाकू रखने के अपराध में न्यायालय ने दोषी करार दिया है। प्रभावी पुलिस पैरवी और न्यायिक कार्यवाही के बाद अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि (21 दिन) की सजा के साथ 800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
यह मामला वर्ष 2008 का है, जिसमें थाना गढ़मुक्तेश्वर पर अभियुक्त असद के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 113/2008, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर साक्ष्य एकत्र करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के जुर्म इकबाल (अपराध स्वीकारोक्ति) के आधार पर यह निर्णय सुनाया गया। इस मामले में हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी की सराहना की गई है।
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