निकाह के बाद अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर घर से निकाला, मुकदमा दर्ज
After marriage, if the demand for additional dowry is not fulfilled, then thrown out of the house, case registered
गढ़ कोतवाली क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। एक महिला ने ससुराल पक्ष पर अतिरिक्त दहेज की मांग और प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
मामले का विवरण
महिला का निकाह 9 अक्टूबर 2022 को बहादुरगढ़ क्षेत्र के रसैटी गांव निवासी इमरान से हुआ था।
निकाह के कुछ ही दिनों बाद ससुराल वालों ने तीन लाख रुपये और एक कार की मांग करनी शुरू कर दी।
मांग पूरी न होने पर महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
इस दौरान महिला ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन इसके बावजूद प्रताड़ना जारी रही।
घर से निकाला
ससुराल पक्ष की दहेज मांगें पूरी न होने पर महिला को घर से निकाल दिया गया।
इसके बाद महिला ने पुलिस में तहरीर दी।
पुलिस की कार्रवाई
गढ़ कोतवाली पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति इमरान, सास रिहाना, और ससुराल पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है।
दहेज प्रताड़ना के बढ़ते मामले
यह घटना दहेज प्रथा की कुप्रथा और इसके कारण होने वाली हिंसा को उजागर करती है। कानून द्वारा दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं, लेकिन इसके बावजूद यह समस्या समाज में जड़ें जमाए हुए है।
कानूनी स्थिति
महिला के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने:
498A (भारतीय दंड संहिता) के तहत मामला दर्ज किया है।
दहेज उत्पीड़न कानून और दहेज निषेध अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।
अपील
महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समाज को जागरूक होने और दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कानून का पालन कर ही ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।