
(www.hapurhulchul.com) हापुड़ | अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार दिया है | जिसमें कोर्ट ने दोषी को दो वर्ष दो माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि सिंभावली पुलिस ने शानू उर्फ सोनू उर्फ अफजाल पुत्र जफरी उर्फ जफरयाब निवासी गांव सिखैड़ा, सिंभावली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है |
गैंग अनुचित लाभ कमाने के लिए (Gang to make unfair profits)
जिसमें पुलिस ने कहा कि अभियुक्त शानू एक सशस्त्र सुसंगठित गिरोह का सदस्य है गैंग अनुचित लाभ कमाने के लिए आपराधिक षडयंत्र करके अवैध शस्त्रों का निर्माण कर अवैध धन संचय करता है | अभियुक्त शानू शातिर किस्म का अपराध है आमजन में उक्त गैंग को लेकर भय व आतंक है |
दोनों पक्षों को सुनने के बाद (after listening to both sides)
मामले की सुनावाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में चल रही थी | दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने मामले में निर्णय सुनाया | जिसमें न्यायाधीश कमलेश कुमार ने अभियुक्त शानू उर्फ सोनू को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए दो वर्ष दो माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई |
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