Budget 2024: सरकार NPS को लेकर कर सकती है नया ऐलान, सीनियर सिटीजन को मिल सकती है यह बंपर छूट :
पेंशन फंड रेग्युलेटरी पीएफआरडीए (PFRDA) ने नियोक्ताओं द्वारा योगदान के लिए टैक्सेशन के मामले पर ईपीएफओ में ‘समानता’ का अनुरोध किया है. इस बारे में घोषणाएं अंतरिम बजट में किए जाने की उम्मीद है.
नौकरीपेशा को टैक्स स्लैब में बदलाव करने के साथ ही :
सरकार की तरफ से 1 फरवरी को पेश किये आने वाले अंतरिम बजट से लेकर सैलरीड क्लॉस को काफी उम्मीदें हैं. नौकरीपेशा को टैक्स स्लैब में बदलाव करने के साथ ही 80C का दायरा बढ़ाए जाने की भी उम्मीद है. इसके अलावा इस बार राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए इनवेस्टमेंट और निकासी पर टैक्स रिबेट बढ़ाकर एनपीएस (NPS) को ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकता है. पेंशन फंड रेग्युलेटरी पीएफआरडीए (PFRDA) ने नियोक्ताओं द्वारा योगदान के लिए टैक्सेशन के मामले पर ईपीएफओ में ‘समानता’ का अनुरोध किया है. इस बारे में घोषणाएं अंतरिम बजट में किए जाने की उम्मीद है.
वित्त मंत्री सीतारमण छठी बार बजट पेश करेंगी :
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी. यह उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला छठा बजट होगा. मौजूदा समय में कर्मचारियों के लिए कोष निर्माण में नियोक्ताओं के योगदान में असमानता है, जिसमें कॉर्पोरेट द्वारा मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत तक के योगदान को एनपीएस (NPS) योगदान के लिए टैक्स से छूट दी गई है, जबकि ईपीएफओ (EPFO) के मामले में यह 12 प्रतिशत है
https://hapurhulchul.com/?p=12237
NPS से होने वाली आमदनी पर रिटर्न दाखिल नहीं करना पड़े :
डेलॉयट की बजट उम्मीदों के अनुसार एनपीएस (NPS) के माध्यम से लॉन्ग टर्म सेविंग को बढ़ावा देने और 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स के बोझ को कम करने के लिए एनपीएस (NPS) के सालाना हिस्से को निवेशकर्ताओं के लिए टैक्स रिबेट किया जाना चाहिए. वित्तीय परामर्श एवं ऑडिट सेवा देने वाली कंपनी डेलॉयट के अनुसार, एनपीएस को ब्याज और पेंशन के साथ शामिल किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 75 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को एनपीएस से प्राप्त आमदनी पर रिटर्न दाखिल न करना पड़े
50,000 रुपये तक की छूट :
मौजूदा समय में 60 प्रतिशत की एकमुश्त निकासी टैक्स के दायरे में नहीं आती. न्यू टैक्स रिजीम के तहत एनपीएस (NPS) में इनवेस्टमेंट के लिए टैक्स रिबेट छूट देने की मांग चल रही है. अभी सेक्शन 80CCD (1B) के तहत एनपीएस (NPS) में किसी व्यक्ति के 50,000 रुपये तक के योगदान पर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत कटौती होती है. लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के तहत नहीं. यह ओल्ड टैक्स रिजीम में 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स रिबेट से ज्यादा है.सरकारी कर्मचारियों के बारे में सरकार ने पिछले साल पेंशन सिस्टम की समीक्षा करने और इसकी बेहतरी के लिए उपाय सुझाने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपी है.