
हापुड़- आरटीआई का जवाब न देने पर खंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस, ₹25,000 जुर्माने की चेतावनी
हापुड़ संवाददाता।
सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत जवाब न देने पर खंड शिक्षा अधिकारी पर शिकंजा कस गया है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि अगर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो ₹25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
हापुड़ निवासी केशव अग्रवाल ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शैक्षिक बिंदुओं से संबंधित जानकारी आरटीआई के तहत मांगी थी। लेकिन आवेदन देने के बावजूद विभाग की ओर से कोई भी उत्तर अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया।
सूचना आयोग ने इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है।
आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में उत्तर नहीं मिला, तो आरटीआई अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत अधिकतम ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए आरटीआई एक मजबूत औजार है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही इसके उद्देश्य को प्रभावित करती है।
निष्कर्ष:
यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही की एक अहम मिसाल बन सकता है। यदि आयोग द्वारा सख्ती बरती गई, तो भविष्य में अन्य अधिकारियों के लिए भी यह चेतावनी स्वरूप होगा।