
हापुड़ संवाददाता।
जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र में वर्ष 2022 में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर ₹60,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह ऐतिहासिक फैसला एडीजे/पॉक्सो एक्ट प्रथम न्यायाधीश श्री ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत से आया, जिन्होंने यह भी निर्देश दिया कि
पीड़िता को ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाए।
वर्ष 2022 में थाना सिंभावली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था।
पीड़िता की शिकायत के बाद तत्काल मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।
चश्मदीद गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी माना।
न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि
“नाबालिग के साथ किया गया अपराध न केवल उसकी अस्मिता और बाल मन पर हमला है, बल्कि समाज और कानून की मर्यादा पर भी गहरी चोट है। ऐसे अपराधियों को समाज में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए।“
इस फैसले से न्यायिक व्यवस्था पर आमजन का विश्वास और मजबूत हुआ है। यह घटना जहां एक ओर पीड़िता के लिए गहरा आघात थी, वहीं अब मिला न्याय पीड़ितों के हक में उम्मीद की किरण बनकर उभरा है।