
अवैध हथियार रखने पर मिला दंडअवैध हथियार रखने पर मिली सजा
जनपद हापुड़ में बाइक चोरी के एक मामले में आरोपी को अदालत ने सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी और साक्ष्य संकलन के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया।
यह मामला वर्ष 2021 का है, जब अभियुक्त कंचन पुत्र भानू, निवासी बीबीनगर, जनपद बुलंदशहर के विरुद्ध बाइक चोरी का मुकदमा थाना बहादुरगढ़ में पंजीकृत किया गया था। मुकदमा अपराध संख्या 245/2021, धारा 379, 411 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया था।
पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध स्वीकार करने के आधार पर दोषी करार दिया। सजा के रूप में उसे पहले से जेल में बिताई गई 3 माह 1 दिन की अवधि के साथ-साथ 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
हापुड़ पुलिस का “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत इस मामले में त्वरित कार्यवाही और सशक्त पैरवी एक मिसाल के रूप में सामने आई है। इससे जिले में कानून व्यवस्था को लेकर आमजन का भरोसा और मजबूत हुआ है।
[banner id="981"]