
Hapur news-चाकू रखने पर बाबर को सजा और अर्थदंड
हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने के एक मामले में अभियुक्त बाबर को प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।
मामला:
वर्ष 2018 में बाबर पुत्र मुजाहिद, निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़, के विरुद्ध मु०अ०सं० 237/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा थाना बहादुरगढ़ में दर्ज किया गया था। अभियुक्त को अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस की कार्रवाई:
हापुड़ पुलिस ने साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
न्यायालय का निर्णय:
माननीय न्यायालय ने अभियुक्त बाबर को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है और 2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि हापुड़ पुलिस अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सजगता से कार्य कर रही है।