हापुड़।
थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुए एक सड़क हादसे के मामले में न्यायालय ने दोषी वाहन चालक चरन सिंह को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹2,000 का जुर्माना देने की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार, चरन सिंह पुत्र मुखराम निवासी ठिठोली, जनपद अमरोहा द्वारा तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक सवार को घायल कर दिया गया था। इस घटना के संबंध में मुकदमा संख्या 152/2023, धारा 297, 338 IPC के अंतर्गत थाना बहादुरगढ़ में पंजीकृत किया गया था।
हापुड़ पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर मुकदमे में साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मामले में चरन सिंह द्वारा अपराध स्वीकार करने के बाद न्यायालय ने उसे सजा सुनाई।
यह फैसला ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है और पुलिस की कानूनी प्रक्रिया में तत्परता की मिसाल भी।
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