
शराब के अवैध धंधे में लिप्त आरोपी को 15 साल बाद मिली सजा
जनपद हापुड़ में कानून का शिकंजा आखिरकार एक और पुराने आरोपी पर कस गया है। 15 वर्षों पुराने एक मामले में हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने शराब के अवैध धंधे में लिप्त अभियुक्त को सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2009 का है, जब थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने ग्राम तुहारी निवासी मनवीर पुत्र सरूपा को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया था। उसके विरुद्ध मु0अ0सं0 89/2009 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। हापुड़ पुलिस ने समय रहते आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया और आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर प्रभावशाली ढंग से पैरवी की।
लगभग 15 साल चले इस मुकदमे के अंत में 07 अप्रैल 2025 को न्यायालय ने अभियुक्त मनवीर को दोषी मानते हुए जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (02 दिन) व ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
यह फैसला एक बार फिर साबित करता है कि कानून से बचना मुश्किल है, चाहे वक्त कितना भी गुजर जाए। हापुड़ पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है।