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May 3, 2025
चोरी और अवैध असलहा रखने के मामले में आरोपी को एक साल की सजा
हापुड़ जनपद में अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हापुड़ पुलिस के खाते में जुड़ी है। प्रभावी पैरवी के चलते चोरी और अवैध असलहा रखने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
अभियुक्त सलमान पुत्र साबू निवासी ग्राम पलवाड़ा, थाना बहादुरगढ़ के खिलाफ दो अलग-अलग मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। पहला मुकदमा वर्ष 2017 में चोरी व चोरी की संपत्ति रखने के संबंध में मु0अ0सं0 69/2017 धारा 380, 411 भादवि के तहत और दूसरा वर्ष 2024 में अवैध हथियार रखने के मामले में मु0अ0सं0 70/2024 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।
हापुड़ पुलिस ने अभियुक्त को समय रहते गिरफ्तार कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए और न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात 2025 में अभियुक्त सलमान को जुर्म इकबाल के आधार पर एक वर्ष के साधारण कारावास और ₹7,500 के अर्थदंड से दंडित किया।यह निर्णय कानून के प्रति आम जन में विश्वास को और मजबूत करता है कि अपराध चाहे किसी भी रूप में हो, उससे बख्शा नहीं जाएगा।