

हापुड़ में विवाहिता को जहर देने और दहेज प्रताड़ना का यह मामला बेहद गंभीर है।
पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है।
आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
महिला आयोग और दहेज प्रताड़ना कानून (498A IPC, दहेज निषेध अधिनियम 1961) के तहत मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
ऐसे मामलों में महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 1090 (महिला सुरक्षा) और 181 (महिला हेल्पलाइन) पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
यह मामला दर्शाता है कि दहेज प्रथा आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, और इसे रोकने के लिए कड़ी सजा और सामाजिक जागरूकता जरूरी है।