ये घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया पर रील बनाने की सनक किस हद तक बढ़ गई है, जहां लोग कानून तोड़ने को भी स्टंट समझने लगे हैं।
घटना के मुख्य बिंदु:
- छिजारसी टोल प्लाजा (पिलखुवा) पर हुआ मामला
- युवाओं ने तेज रफ्तार में टोल बैरियर को तोड़ा और उसकी रील सोशल मीडिया पर वायरल कर दी
- टोल अधिकारियों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई
- कोतवाली प्रभारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही
कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है?
- टोल प्लाजा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए IPC की धारा 427 (शरारत के कारण संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) लग सकती है।
- मोटर वाहन अधिनियम के तहत लाइसेंस निलंबन, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई संभव है।
- सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
समाज पर असर:
- यातायात नियमों की अनदेखी करना न केवल अपराध है, बल्कि यह दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।
- युवाओं में सोशल मीडिया पर स्टंट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो दुर्घटनाओं को न्योता दे सकती है।
- पुलिस को ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि दूसरे लोग इससे सबक लें।
आपकी राय क्या है?
- क्या पुलिस को ऐसे मामलों में और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए?
- क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ऐसे वीडियो पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए?








