
आसाराम को यौन शोषण केस में मिली जमानत, पर भक्तों से रहना होगा दूर; क्या-क्या शर्तें
Asaram gets bail in sexual exploitation case, but will have to stay away from devotees; what conditions
सुप्रीम कोर्ट ने 86 वर्षीय आसाराम बापू को 2013 के बलात्कार मामले में मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें 31 मार्च तक जमानत पर रिहाई की अनुमति दी है, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी लगाई हैं, जिन्हें वह मानने के लिए बाध्य होंगे
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- पुलिस एस्कॉर्ट: आसाराम को तीन पुलिसकर्मियों का एस्कॉर्ट मुहैया कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह किसी भी तरह के अवांछनीय कार्य में संलिप्त न हों और किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न करें।
- भक्तों से दूरी: उन्हें अपने अनुयायियों से मिलने की अनुमति नहीं होगी। यह शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि उनकी रिहाई के बाद उनके अनुयायी उनसे प्रभावित न हों और किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
- स्वास्थ्य कारण: कोर्ट ने आसाराम के हृदय रोग और उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जमानत दी है।
यह जमानत केवल चिकित्सा आधार पर दी गई है और इसके साथ ही कोर्ट ने आसाराम से अपेक्षाएँ जताई हैं कि वह इस शर्तों का पालन करेंगे और कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे।
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