Hapur news- की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास
Hapur news- की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास
हापुड़। पिलखुवा थाना क्षेत्र के गांव सिखैड़ा में शर्मीनजहां की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाया। जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने आरोपी पति सुहैल को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्य के अभाव में आरोपी ससुर कलुवा उर्फ हनीफ और सास बसगरी को दोषमुक्त कर दिया गया।
मामले का विवरण
धौलाना थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर खिचरा निवासी इशरार खां ने 17 मई 2022 को अपनी बेटी शर्मीनजहां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जानकारी मिलने पर पिलखुवा थाने में शिकायत दर्ज कराई।
इशरार खां ने बताया कि उनकी बेटी शर्मीनजहां की शादी गांव सिखैड़ा निवासी सुहैल से मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी में उन्होंने अपनी क्षमता अनुसार दान-दहेज दिया था। लेकिन ससुराल पक्ष शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं था और अक्सर कम दहेज का ताना देकर शर्मीनजहां को प्रताड़ित करता था।
शादी के बाद से ही शर्मीनजहां के साथ मारपीट और प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ती गईं। कई बार पंचायतें भी हुईं, लेकिन हालात नहीं सुधरे।
घटना का दिन
17 मई 2022 को शर्मीनजहां की ससुराल के एक पड़ोसी ने फोन पर इशरार खां को सूचना दी कि उनकी बेटी को फांसी देकर मार दिया गया है। जब परिवार ससुराल पहुंचा, तो शर्मीनजहां का शव चारपाई पर पड़ा मिला।
कानूनी कार्रवाई
पुलिस ने पति सुहैल, ससुर कलुवा उर्फ हनीफ और सास बसगरी के खिलाफ दहेज हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
कोर्ट का फैसला
- दोषी: सुहैल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई।
- बरी: ससुर कलुवा उर्फ हनीफ और सास बसगरी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
न्याय की उम्मीद
पीड़िता के पिता ने न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि यह फैसला समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने का संदेश देगा।