Hapur news- जानलेवा हमले के दोषी को आठ वर्ष की सजा जुर्माना भी लगाया गया
Hapur news- जानलेवा हमले के दोषी को आठ वर्ष की सजा जुर्माना भी लगाया गया
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय ने हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने के दो मामलों में दोषी शानेआलम कनवासी (ककरौली, मुजफ्फरनगर) को कड़ी सजा सुनाई है।
फैसले का विवरण:
- जानलेवा हमले का मामला:
- घटना की तिथि: 18 दिसंबर 2016।
- नगर कोतवाली में शानेआलम के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
- न्यायालय का निर्णय:
- दोषी को 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
- 15,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
- अर्थदंड न चुकाने पर 25 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
- अवैध असलाह रखने का मामला:
- न्यायालय ने दोषी को अवैध हथियार रखने का भी दोषी करार दिया।
- सजा:
- 3 वर्ष का कारावास।
- 2,000 रुपये का अर्थदंड।
- अर्थदंड न चुकाने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास।
मामले की पृष्ठभूमि:
नगर कोतवाली पुलिस ने घटना के दो महीने बाद, 8 फरवरी 2017 को मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायालय की टिप्पणी:
न्यायाधीश विरेश चंद्रा ने दोषी को कड़ी सजा सुनाते हुए कहा कि ऐसे अपराध समाज में अराजकता फैलाते हैं। अपराधियों को सख्त सजा देकर कानून का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
न्यायिक प्रक्रिया:
यह फैसला न्यायालय द्वारा त्वरित न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मामले में प्रभावी जांच और न्यायालय के त्वरित फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है।
निष्कर्ष:
यह निर्णय अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि कानून के खिलाफ जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही, यह समाज में न्याय और सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है।