ग़ाज़ियाबाद में रिश्वत लेने के मामले में बेसिल के अधिकारियों
गाजियाबाद। सीबीआई कोर्ट ने ब्राॅडकास्ट इंजीनियरिंग कंस्लटेंट इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) कंपनी के सीएमडी जार्ज कुरुविला, प्रबंधक रमित लाला और निजी कंपनी के मालिक जेएमपी खन्ना, उसकी बेटी मोनिका धवन, बहन चारु खन्ना, जेएमपी के वाहन चालक विष्णु बहादुर को फिर से तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। इसके पहले अदालत ने दो मई को तीन दिन की रिमांड पर भेजा था।
शुक्रवार को सीबीआई ने आरोपियों को पेश कर तीन दिन की अतिरिक्त रिमांड की मांग की। सीबीआई ने कहा कि रिश्वत लेने के मामले में अभी और साक्ष्य जुटाना है। अदालत ने अर्जी स्वीकार कर ली। भारत सरकार का उपक्रम बेसिल परामर्श एजेंसी, प्रणाली एकीकरण के साथ-साथ प्रसारण इंजीनियरिंग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक तकनीकी समाधान प्रदाता के रूप में काम करती है। आरोप है कि पद का गलत प्रयोग कर जीएम रमित लाला ने एक ठेकेदार को काम दिलाने व पहले की रुकी हुई धनराशि का भुगतान कराने के लिए पांच लाख रुपये रिश्वत मांगी।
आरोप है कि सीएमडी जॉर्ज कुरुविला और कंपनी के जीएम रमित लाला ने एक प्राइवेट कंपनी फ्यूजन कॉरपोरेशन के मालिक जेएमपी खन्ना, उसकी बेटी मोनिका धवन उसकी बहन चारु खन्ना व कंपनी मालिक का ड्राइवर विष्णु बहादुर बिका कंपनी मिलकर ठेकेदारों से रिश्वत लेते थे। रमित लाला को ठेकेदार ने एक सप्ताह पहले दो लाखों रुपये की रिश्वत दी थी। ठेकेदार की कर्मचारी मोनिका धवन ने वीडियो कॉलिंग के जरिए प्लानिंग की थी एवं के संबंध में बातचीत की थी।
ठेकेदार ने मामले की शिकायत सीबीआई से की थी। ठेकेदार की शिकायत पर सीबीआई ने रमित लाला समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर सीबीआई कोर्ट में पेश किया था। पूछताछ के लिए सीबीआई ने सभी आरोपियों को दो मई तक का पुलिस डिमांड कस्टडी मांगी थी। पूछताछ पूरी नहीं हो पाने के कारण सीबीआई ने रिमांड बढ़ाने की अर्जी दाखिल की थी।