(www.hapurhulchul.com) हापुड़ | नाबालिग से कुर्कम के मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है | न्यायाधीश ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है | साथ ही दोषी को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है |
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एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि (SP Abhishek Verma said that)
एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि 23 अगस्त 2018 को थाना देहात क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी | जिसमें पीड़ित का आरोप था कि जिला मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के गांव ललियाना के मोहम्मद शाकिर ने उसके नाबालिग बेटे के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया है | मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर नाबालिग को मेडिकल के लिए भिजवाया था | जिसमें नाबालिग के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई थी |
न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने (Judge Umakant Jindal)
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था | मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही है | इस मामले में सुनवाई निर्णायक मोड़ में पहुंची | न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मोहम्मद शाकिर को दोषी करार दिया और सजा सुनाई और साथ ही दोषी को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है |
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