
Hapur News : नाबालिग से अश्लील हरकत करने के एक मामले में तीन वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई
Hapur News: Sentenced to three years and six months imprisonment in a case of committing obscene acts with a minor.
हापुड़ | अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने के एक मामले में बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाया जिसमें न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है | विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि थाना हापुड़ हाफिजपुर कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने 13 अप्रैल 2017 को थाने में तहरीर दी |
सोनू ने 12 अप्रैल 2017 को (Sonu on 12 April 2017)
जिसमें उसने कहा कि गांव चितौली थाना हाफिजपुर निवासी सोनवीर उर्फ सोनू ने 12 अप्रैल 2017 को उनके घर में घुस कर उनकी नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकत की पुलिस ने मामले की पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की और उसके आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने मामले में निर्णय सुनाया | जिसमें न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी सोनवीर को मामले में दोषी करार देते हुए साढ़े तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया अर्थदंड न देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुुगतना होगा |
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