
यूपी में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं को वाहन चलाने पर प्रतिबंध
Students under 18 years of age banned fdriving in UP
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाया गया प्रतिबंध
यूपी परिवहन आयुक्त ने जारी किए स्पष्ट निर्देश
18 वर्ष से कम आयु के छात्र और छात्राएं नहीं चला सकेंगे वाहन
सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देश जारी
सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे
किसी भी नाबालिग के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने की रोक
नाबालिक से वाहन चलवाने पर वाहन स्वामी को किया जाएगा दंडित
वाहन स्वामी को 3 वर्ष तक कारावास और 25 हजार का होगा जुर्माना
वैध लाइसेंस के साथ 16 वर्ष के नाबालिक चला सकेंगे 50 सीसी इंजन की बाइक
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