जनपद हापुड़ में त्योहारों को दृष्टिगत रखते धारा 144 लागू
Section 144 imposed in view of festivals in Hapur district
जनपद हापुड़ में आगामी त्योहारों यथा दिनांक 23.10.2023 को महानवमी, 24.10.2023 को दशहरा, 12:11. 2023 को दीपावली. 13.11.2023 को गोवर्द्धन पूजा, 15.11.2023 को भैयादूज, 19.11.2023 को छठ पूजा 27.11. 2023 को कार्तिक पूर्णिमा एवं 25.12.2023 को क्रिसमस डे एवं समय-समय पर किये जाने वाले विरोध प्रदर्शनों को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना, असमाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है। चूँकि समय कम हैऐसी स्थिति में प्रकरण की गम्भीरता एव तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुये एक पक्षीय निषेधात्मक आदेश पारित किया गया हे ।
जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ द्वारा धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता
जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ द्वारा धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित किया गया है –
यह कि पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होगे और ना ही एक साथ चलेंगे।
नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा
यह कि कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और ना ही बाधित करेंगा। किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा। यह कि कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से (पोस्टर, पम्पलेट, पर्चे, सोशल मीडिया आदि)
अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा,
जिससे वर्गविशेष अथवा जाति संबंधी किसी प्रकार के तनाव उत्पन्न होने की सम्भावना हो।
आमसभा आयोजित नहीं की जायेगी
यह कि बिना लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं की जायेगी
और ना ही कोई जुलूस अथवा किसी प्रकार का प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा।
यह कि कोई भी व्यक्ति / व्यक्ति समूह इस अवधि के अन्दर अपने आवास के भीतर या बाहर
सार्वजनिक स्थान पर ईंट के टुकडे, सोडावाटर की बोतले तथा ऐसी सामग्री जिसका उपयोग किसी प्रकार के आक्रमण के दृष्टिकोण से किया जा सकता है, ऐसे ध्येय के लिये प्रयोग नहीं करेगा। यह कि कोई भी व्यक्ति / व्यक्ति समूह किसी प्रकार के राजनैतिक, जातीय, धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को बिगाड़ने वाले किसी प्रकार के नारे आदि नहीं लगायेगा तथा न ही सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसा कोई कार्य लिखकर बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेगें, जिससे किसी धर्म, मजहब, सम्प्रदाय जाति या सामाजिक वर्ग की भावना आहत हो या उससे विभिन्न
वर्गों / दलों / व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।
यह कि कोई भी व्यक्ति अपने घर अथवा सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार की सभा आदि का आयोजन अधोहस्ताक्षरी / अपर जिला मजिस्ट्रेट / संबंधित तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेगा।
यह कि कोई भी व्यक्ति जनपद हापुड़ की सीमा के अन्तर्गत किसी प्रकार का शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, चाकू लाठी डण्डा तथा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर आवागमन नहीं करेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारी / कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। यह कि कोई भी व्यक्ति रात्रि 10-00 बजे से प्रातः 600 बजे तक किसी तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा।
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