
हापुड़ – अवैध असलहा रखने के दो मामलों में अभियुक्तों को सजा
हापुड़ |
जनपद हापुड़ में वर्ष 2000 के दो पुराने मामलों में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। दोनों मामलों में अवैध रूप से असलहा रखने का आरोप साबित हुआ है। न्यायालय ने अभियुक्तों को एक वर्ष के साधारण कारावास और ₹1,000-₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
पहला मामला: अभियुक्त गोल्डी उर्फ ललित
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निवासी: ग्राम उपैड़ा, थाना बाबूगढ़
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गिरफ्तारी वर्ष: 2000
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अपराध: अवैध असलहा रखने का मामला
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कार्यवाही: पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य एकत्र किए और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया
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सजा: 1 वर्ष साधारण कारावास + ₹1,000 जुर्माना
दूसरा मामला: अभियुक्त नीतू उर्फ नेत्रपाल
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निवासी: ग्राम उपैड़ा, थाना बाबूगढ़
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गिरफ्तारी वर्ष: 2000
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अपराध: अवैध असलहा रखने का आरोप
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कार्यवाही: पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया
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सजा: 1 वर्ष साधारण कारावास + ₹1,000 जुर्माना
विशेष टिप्पणी:
दोनों मामलों में सजा लगभग 25 वर्ष पुराने अपराधों से संबंधित है, लेकिन यह फैसला यह स्पष्ट करता है कि कानून की प्रक्रिया भले धीमी हो, लेकिन अटल है।
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