
निकाह का झांसा देकर नाबालिग को अगवा किया, सात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज
कपूरपुर (हापुड़)
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के कपूरपुर क्षेत्र से नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अगवा किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। निकाह का झांसा देकर 17 वर्षीय किशोरी को अगवा करने और घर से लाखों की नकदी व जेवरात ले जाने का आरोप सात लोगों पर लगा है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह मजदूरी कर परिवार का पालन करते हैं। कुछ समय से उनका और उनकी बेटी का पड़ोस में रहने वाली महिला महजबी के घर आना-जाना था।
शुक्रवार रात महजबी और उसका देवर हैदर मिलकर उनकी 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए।
घर से जेवर और नकदी भी ले गई किशोरी
शिकायत के अनुसार, लड़की के साथ-साथ घर से सोने के कुंडल, दो जोड़ी पायल और करीब ₹2 लाख रुपये की नकदी भी गायब हुई है।
आशंका है कि यह सब पूर्व नियोजित साजिश के तहत किया गया।
इन पर दर्ज हुआ मुकदमा
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने जिन सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, वे हैं:
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महजबी
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हैदर
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मुजम्मिल
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शाहनवाज
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शाहरुख
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शहजाद
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आमिर
इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने मिलकर निकाह का झांसा देकर नाबालिग को अगवा किया और चोरी में भी संलिप्त रहे।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने POCSO एक्ट, IPC की धारा 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए अपहरण), 379 (चोरी) और 120B (षड्यंत्र) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जांच टीम झांसी सहित अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
नाबालिग से जुड़ा यह अपराध गंभीर
भारत में 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ विवाह संबंधी झांसा देकर अपहरण करना POCSO कानून के अंतर्गत गंभीर अपराध माना जाता है। दोष सिद्ध होने पर कठोर सजा का प्रावधान है।
समाज के लिए चेतावनी:
ऐसे मामलों में चुप न रहें। नाबालिगों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए जागरूक रहें, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को दें।
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