
मोनाड यूनिवर्सिटी – आठों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, चेयरमैन की याचिका पहले ही हो चुकी है निरस्त
स्थान: पिलखुवा, जनपद हापुड़
मोनाड यूनिवर्सिटी फर्जी मार्कशीट और डिग्री घोटाले में शामिल आठ आरोपियों की जमानत याचिका को जेएम प्रथम की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया। इससे पहले 9 जून को यूनिवर्सिटी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सहयोगी संदीप सहरावत की जमानत याचिका भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज की जा चुकी है।
एसटीएफ के अधिवक्ता अजनान खान ने बताया कि आठों आरोपियों—मुकेश ठाकुर, नितिन कुमार, सन्नी कश्यप, गौरव शर्मा, इमरान, कुलदीप, विपुल और अमित बत्रा—ने अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया था।
यह सुनवाई सोमवार को होनी थी, लेकिन वकीलों की शोकसभा (कंडोलेंस) के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। मंगलवार को जब दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं, तो अदालत ने जमानत देने से साफ इनकार करते हुए सभी की अर्जियां खारिज कर दीं।
एसटीएफ द्वारा मोनाड यूनिवर्सिटी में की गई छापेमारी में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्रियां, मार्कशीट और दस्तावेज बरामद हुए थे, जिससे पूरे शिक्षा जगत में हलचल मच गई थी।