
हापुड़। अवैध रूप से चाकू रखने के मामले में प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है और आर्थिक दंड भी लगाया है।
प्रकरण वर्ष 2017 का है, जब अभियुक्त हसीन पुत्र जमील, निवासी मोहल्ला जमाईपुरा, बक्सर, थाना सिंभावली, जनपद हापुड़ को अवैध चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 227/2017, धारा 5/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत थाना सिंभावली में मामला दर्ज किया गया था।
हापुड़ पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करने (जुर्म इकबाल) के आधार पर न्यायालय ने उसे जेल में बिताई गई अवधि (एक वर्ष पांच माह दो दिन) की सजा और ₹500 का अर्थदंड दिया।
इस फैसले को पुलिस प्रशासन की प्रभावी कार्यवाही और न्यायालय की त्वरित सुनवाई का परिणाम माना जा रहा है।
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