
हापुड़ – महिला ने पति पर तलाक दिए बिना दूसरा निकाह करने का लगाया आरोप
स्थान: हापुड़ देहात थाना क्षेत्र, गांव असौड़ा
शिकायतकर्ता: गुलबहार
आरोपित: वसीम, निवासी खुरैजी खास, दिल्ली
गांव असौड़ा निवासी गुलबहार ने अपने पति वसीम पर बिना तलाक दिए दूसरा निकाह करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उनकी शादी 16 अप्रैल 2012 को वसीम से हुई थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद से सास शकीला और पति द्वारा मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न शुरू हो गया था।
सास और पति द्वारा बार-बार उत्पीड़न और मारपीट
26 अप्रैल 2025 को एक बार फिर मारपीट, जिसमें गुलबहार को चोटें आईं
भाई उन्हें ससुराल से मायके ले आया, लेकिन एक माह बाद पति वापस नहीं आया
बाद में जानकारी मिली कि पति ने बिना तलाक दिए दूसरा निकाह कर लिया है
सीओ जितेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी दी कि पीड़िता की तहरीर पर जांच शुरू कर दी गई है।
“जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दूसरा निकाह तलाक के बिना वैध नहीं माना जाता यदि पहली पत्नी से अनुमति नहीं ली गई हो या तलाक नहीं हुआ हो। साथ ही धारा 494 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अंतर्गत यह द्विविवाह (Bigamy) का मामला भी बन सकता है।
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