
हापुड़ – चार अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा
हापुड़ में चार अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। ये सभी फैसले आरोपियों के जुर्म इकबाल (अपराध स्वीकारने) के आधार पर सुनाए गए हैं। सभी को जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करते हुए अर्थदंड भी लगाया गया है।
1. निखिल (चोरी का मामला, बाबूगढ़ – 2023):
निखिल, निवासी – पुराना आवास विकास, थाना काशीपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर, को चोरी के आरोप में बाबूगढ़ पुलिस ने 2023 में गिरफ्तार किया था।
सजा:
कारावास: 1 वर्ष 7 माह 9 दिन
अर्थदंड: ₹500
2. करन (अवैध चाकू रखने का मामला, हापुड़ नगर – 2024):
करन, निवासी – रेलवे रोड घास मंडी, को हापुड़ नगर पुलिस ने अवैध रूप से चाकू रखने पर पकड़ा था।
सजा:
जेल में बिताई गई अवधि: 8 माह 11 दिन
अर्थदंड: ₹500
3. हसीन (अवैध चाकू रखने का मामला, सिंभावली – 2017):
हसीन, निवासी – मोहल्ला जमाईपुरा बक्सर, थाना सिंभावली, को सिंभावली पुलिस ने चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
सजा:
जेल में बिताई गई अवधि: 1 वर्ष 4 माह 21 दिन
अर्थदंड: ₹500
4. नन्हें (अवैध असलहा रखने का मामला, गढ़मुक्तेश्वर – 2024):
नन्हें, निवासी – गांव ईशापुरा निगोही, जनपद शाहजहांपुर, को गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने अवैध हथियार रखने पर पकड़ा था।
सजा:
जेल में बिताई गई अवधि: 1 वर्ष 1 माह 15 दिन
अर्थदंड: ₹500
यह सभी मामले गंभीर धाराओं से संबंधित थे, लेकिन अभियुक्तों के जुर्म स्वीकारने और पहले से जेल में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए सजा सुनाई गई।