
हापुड़, 27 मई 2025:
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में एक सड़क हादसे के मामले में 23 वर्षों बाद न्याय मिला है, जब वर्ष 2002 में दर्ज एक केस में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा और अर्थदंड सुनाया।
मामला थाना हापुड़ देहात क्षेत्र का है, जहाँ बाबू खां पुत्र मुमताज, निवासी मोहल्ला पटवारियान, थाना किला परीक्षितगढ़, मेरठ ने वर्ष 2002 में तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक लड़की को टक्कर मार दी थी। हादसे में लड़की की मृत्यु हो गई थी।
इस संबंध में मु०अ०सं० 205/2002 धारा 279, 337, 304ए भादवि के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर आवश्यक साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था।
करीब दो दशकों से अधिक समय तक चली अदालती कार्यवाही और पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अंततः बाबू खां को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा और ₹1500/- के अर्थदंड से दंडित किया।
हापुड़ पुलिस द्वारा वर्षों पुराने मुकदमे में निरंतर पेशबंदी, दस्तावेज़ीकरण और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ाया गया, जिसके चलते इस पुराने मामले में भी दोषसिद्धि संभव हो सकी।