
हापुड़- जिलाधिकारी ने शादी अनुदान योजना की वर्चुअल समीक्षा बैठक की
हापुड़, 23 मई 2025 – जनपद हापुड़ के जिलाधिकारी श्री अभिषेक पांडे ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित “शादी अनुदान योजना” की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। बैठक में समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्री अनिल कुमार गौतम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
आवेदकों की आय सीमा में वृद्धि
जिलाधिकारी ने बताया कि योजना के तहत पात्र आवेदकों की वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर ₹1,00,000 (ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए) निर्धारित की गई है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र शादी पर ₹20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक परिवार को अधिकतम दो बेटियों की शादी पर यह अनुदान दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने जानकारी दी कि इच्छुक लाभार्थी https://shadianudan.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक, और उसी वित्तीय वर्ष में करना अनिवार्य होगा।
योजना की पात्रता शर्तें:
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पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
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विधवा, वृद्धावस्था व दिव्यांगजन पेंशनधारकों को आय प्रमाण पत्र से छूट दी गई है।
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परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक न हो।
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ऑनलाइन जाति व आय प्रमाण पत्र (तहसील से जारी) अनिवार्य।
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आधार कार्ड (मोबाइल से लिंक) – माता-पिता और पुत्री दोनों का अनिवार्य।
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सीबीएस से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य।
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वर व वधू का आयु प्रमाण पत्र और विवाह का कार्ड आवश्यक।
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