
हापुड़। वर्ष 2016 में हुए पर्स और नकदी चोरी के एक मामले में हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त को सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार, अभियुक्त फारुख पुत्र निजामुद्दीन, निवासी मोहल्ला पीर बाऊदीन, थाना हापुड़ नगर के विरुद्ध मु० अ० सं० 815/2017, धारा 379, 511 भादवि के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त ने एक व्यक्ति का पर्स चोरी करने का प्रयास किया था जिसमें नकदी मौजूद थी।
पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक साक्ष्य संकलन करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर माननीय न्यायालय ने फारुख को जेल में बिताई गई अवधि — 5 माह 11 दिन — की सजा और दंडित किया।
यह सजा पुलिस की सुदृढ़ विवेचना और प्रभावी न्यायिक कार्यवाही का परिणाम है, जिससे यह संदेश जाता है कि अपराध करने वालों को कानून के तहत दंड अवश्य मिलेगा।