
हापुड़-पशु चोरी मामले में दोषी को मिली सजा
हापुड़। पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के अंतर्गत वर्ष 1999 के एक पशु चोरी मामले में आरोपी को दोषसिद्ध करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है।
अभियुक्त कदीर पुत्र नूर खां निवासी ग्राम मोड़ी कलां, थाना हाफिजपुर के विरुद्ध थाना धौलाना पर मु.अ.सं. 80/1999, धारा 379, 429, 411 भादवि के तहत मामला दर्ज था। हापुड़ पुलिस की सक्रिय पैरवी के चलते अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि (19 दिन) तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया।
इस कार्रवाई को हापुड़ पुलिस की न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का परिणाम माना जा रहा है।
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