
हापुड़- गैंगस्टर मामले में दोषी को चार साल सात माह की सजा
हापुड़।
अपर जिला जज / एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाते हुए आरोपी शहनवाज (निवासी सिकंदर गेट, थाना नगर कोतवाली, हापुड़) को चार वर्ष सात माह का कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मुकदमा वर्ष 2020 में हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था।
पुलिस द्वारा की गई विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने शहनवाज को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
अन्य मामलों में दिए गए निर्णय:
राम सिंह (राउतपुर, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहांपुर)
मामला: वर्ष 1997 में चोरी का मुकदमा (थाना सिंभावली)
सजा: चार माह 15 दिन का कारावास, 3000 रुपये का जुर्माना
जगदीश (निवासी आलमनगर, थाना बहादुरगढ़)
मामला: वर्ष 2004 में चोरी व चोरी का माल बरामद करने का केस
सजा: 28 दिन का कारावास, 2000 रुपये का जुर्माना
देवेंद्र उर्फ लाला (निवासी आलमनगर, थाना बहादुरगढ़)
मामला: वर्ष 2009 में अवैध रूप से चाकू रखने का केस
सजा: 6 दिन का कारावास, 1500 रुपये का जुर्माना
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