
हापुड़। जिले की हाफिजपुर थाना पुलिस द्वारा पशु क्रूरता और गौवध निषेध अधिनियम के तहत दर्ज एक पुराने मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए दो अभियुक्तों को सजा दिलवाई गई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि (चार दिन) की सजा के साथ-साथ ₹2,100 का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार, वर्ष 1999 में शकील और अशरफ नामक दो अभियुक्तों को प्रतिबंधित पशुओं को क्रूरतापूर्वक ट्रक में भरकर ले जाते समय पकड़ा गया था। दोनों के विरुद्ध गौवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत थाना हाफिजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने अभियुक्त शकील पुत्र अब्दुल हमीद एवं अशरफ पुत्र अब्दुल हमीद, दोनों निवासी कस्बा व थाना सिवाला कलां, जनपद बिजनौर, को गिरफ्तार कर साक्ष्य एकत्र किए और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियुक्तों द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर न्यायालय ने यह सजा सुनाई।
हापुड़ पुलिस का कहना है कि यह फैसला न्याय और कानून के शासन की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।