
हापुड़।
हापुड़ पुलिस की प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्य के आधार पर वर्ष 2007 में अवैध असलहा रखने के मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा सजा और अर्थदंड सुनाया गया है।
मामला गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां अभियुक्त वसीम पुत्र अजाज, निवासी कस्बा व थाना किठौर, जनपद मेरठ, के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए और चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की थी।
सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया। इसके आधार पर माननीय न्यायालय ने उसे 1 माह 5 दिन की जेल में बिताई अवधि को सजा के रूप में मानते हुए ₹3000 के अर्थदंड से भी दंडित किया।
हापुड़ पुलिस के इस सफल न्यायिक निष्पादन को कानून व्यवस्था की प्रभावी कार्यवाही के रूप में देखा जा रहा है, जिससे अपराधियों को कड़ा संदेश गया है कि पुराने मामलों में भी कार्रवाई से बचा नहीं जा सकता।