
हापुड़ न्यायालय ने दो मामलों में सुनाया फैसला, दोनों आरोपियों को हुई सजा
हापुड़: न्यायालय ने शनिवार को दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक मामला पशु क्रूरता अधिनियम से जुड़ा है, जबकि दूसरा अवैध रूप से चाकू रखने का है।
पहला मामला वर्ष 2005 का है, जब हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने शमसुद्दीन उर्फ शमसू, निवासी गांव रजैठी, थाना बहादुरगढ़ के खिलाफ अवैध चाकू रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने शमसुद्दीन को दोषी मानते हुए दो दिन की कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
दूसरा मामला वर्ष 1998 का है, जिसमें गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने मोती उर्फ रसीद, निवासी काशीपुर, थाना गंज, जिला रामपुर के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मोती को दोषी पाते हुए तीन दिन के कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा दी है।