Hapur news -सौतेले बेटे की हत्या में मां और प्रेमी को उम्रकैद

Hapur news -सौतेले बेटे की हत्या में मां और प्रेमी को उम्रकैद
हापुड़ जनपद के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पसवाड़ा में पांच वर्षीय मासूम मारूफ की हत्या के मामले में कोर्ट ने सौतेली मां और उसके प्रेमी को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामले का विवरण:
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घटना: फरवरी 2020 में सौतेली मां शबाना और उसके प्रेमी ने मिलकर मासूम मारूफ की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
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शव को छिपाया: हत्या के बाद शव को संदूक में छिपाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया था।
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पिता की तहरीर: पीड़ित पिता फकरू ने बहादुरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
पारिवारिक पृष्ठभूमि:
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फकरू की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे उसके पांच बच्चे थे।
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करीब नौ महीने पहले उसने पिलखुवा निवासी शबाना से निकाह किया था, जो अपने पहले पति से दो बच्चों को साथ लाई थी।
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फकरू डासना में दिहाड़ी मजदूरी करता था और अपनी आर्थिक स्थिति के कारण शबाना को वहां नहीं ले जा सका।
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शबाना तीन-चार महीने तक पसवाड़ा में रही, लेकिन इस दौरान उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मासूम मारूफ की हत्या कर दी।
कोर्ट का फैसला:
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न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शबाना और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया।
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दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है, जहां एक मासूम अपनी ही सौतेली मां की क्रूरता का शिकार बन गया।