
हापुड़। थाना सिम्भावली क्षेत्र में वर्ष 2022 में सुधा फार्म हाउस में चोरी करने के मामले में शामिल दो अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई है। अभियुक्त अभिषेक और साजिद के खिलाफ धारा 380, 411 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने उन्हें जेल में बिताई गई अवधि (02 वर्ष 07 माह 10 दिन) के आधार पर सजा सुनाई।
इसके अलावा, अदालत ने अभियुक्त अभिषेक पर ₹8,000 और साजिद पर ₹4,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। हापुड़ पुलिस ने समय पर आरोप पत्र दाखिल कर साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे दोषियों को सजा दिलाने में सफलता मिली। इस फैसले से अपराधियों को एक सख्त संदेश गया है कि चोरी जैसे अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।