Hapur news-31 मार्च के बाद 60 करोड़ के भौतिक स्टाम्प रद्दी
जनपद हापुड़ में 31 मार्च के बाद 10 हजार से 25 हजार रुपये तक के भौतिक स्टाम्प अमान्य हो जाएंगे। शासन ने ई-स्टाम्पिंग को अनिवार्य करने का फैसला लिया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2025 से भौतिक स्टाम्प की जगह केवल ई-स्टाम्प मान्य होंगे।
महत्वपूर्ण बिंदु:
11 मार्च तक खरीदे गए स्टाम्प 31 मार्च तक ही वैध होंगे।
31 मार्च तक उपयोग नहीं करने पर इन्हें कोषागार स्टाम्प कार्यालय में वापस किया जा सकता है।
10 हजार रुपये से कम मूल्य के स्टाम्प को लेकर अभी कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ।
हापुड़ की तीनों तहसीलों में लगभग 180 स्टांप विक्रेता हैं, जिन पर यह बदलाव असर डालेगा।
प्रभाव और सुझाव:
स्टाम्प विक्रेताओं और खरीदारों को जल्द से जल्द अपने स्टाम्प का निपटान करना होगा।
जिन लोगों ने स्टाम्प खरीदे हैं, वे 31 मार्च से पहले उनका उपयोग करें या उन्हें कोषागार में वापस करें।
1 अप्रैल के बाद सभी लेनदेन और दस्तावेजों के लिए ई-स्टाम्पिंग अनिवार्य होगी।
क्या आप जानना चाहेंगे कि इस बदलाव से हापुड़ के स्टांप विक्रेताओं और आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा?