
UP-जब पिता ही बन बैठा हैवान, हैवानियत की पार कर दी सभी हदें- 13 साल की बेटी को बनाया अपना शिकार
महाराष्ट्र की एक अदालत ने एक पिता को अपनी 13 साल की बेटी से रेप करने के जुर्म में 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. ठाणे स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को मुजरिम पिता पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
महाराष्ट्र की एक अदालत ने एक पिता को अपनी 13 साल की बेटी से रेप करने के जुर्म में 20 साल की कैद की सजा सुनाई है. ठाणे स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को मुजरिम पिता पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO) के मामलों की सुनवाई करने वाले स्पेशल जस्टिस डी एस देशमुख ने 42 साल के आरोपी को इस एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मुजरिम करार दिया.
अदालत ने मुजरिम पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाने के साथ ही ये आदेश दिया कि यह जुर्माने की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाए. अदालत ने पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान के लिए यह मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भेज दिया.
रेप के बाद पिता ने दी थी धमकी
विशेष सरकारी वकील संध्या एच म्हात्रे ने अदालत को बताया कि मुजरिम अपनी पहली पत्नी से पैदा हुई दो बेटियों, दूसरी पत्नी और उसके बेटे के साथ कलवा में रहता था. प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक, आठ नवंबर, 2020 को मुजरिम पिता ने अपनी बेटी के साथ कुकर्म किया और उसे किसी को कुछ भी न बताने की चेतावनी दी. हालांकि, पीड़िता ने अपनी बड़ी बहन और दादी को अपनी पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी गयी.
6 लोगों ने दी गवाही
मुकदमे के दौरान पीड़िता समेत अभियोजन पक्ष के छह गवाहों से जिरह की गई. पीड़िता के कुछ परिवार वालों ने उसे अदालत में गवाही देने से रोका, बावजूद इसके परिवार वालों ने वहशी पिता के खिलाफ गवाही दी.
22 साल की लड़की के साथ गैंग रेप
वहीं, ठाणे जिले के भिवंडी से 22 फरवरी को एक खबर आई थी. यहां एक 22 साल की लड़की के साथ छह लोगों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया. सभी लोगों ने पीड़िता को बंधक बनाकर उसके साथ दो बार गैंगरेप किया. इसके बाद उसे नाजुक हालत में छोड़कर मौके से सभी लोग फरार हो गए.