
एक्सीडेंट में मौत पर अभियुक्त को मिला दंड
हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष 2005 में अभियुक्त देवेन्द्र द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 356/2005 धारा 279, 337, 338, 427, 304ए भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा तथा 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। दोषसिद्ध अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र टुक्की निवासी चितसौना अल्लीपुर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर है।
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