चार वर्षों से अधिक आयु के बच्चों को भी लगाना होगा हेलमेट
Children above the age of four years must also wear helmets
सड़क सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाते हुए चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 20 फरवरी 2025 से लागू होगा।
निर्णय का कारण:
सड़क हादसों में बढ़ती मौतों की संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है, क्योंकि दोपहिया वाहनों पर सफर करने वाले बच्चे अक्सर असुरक्षित रहते हैं।
आदेश की जानकारी:
उप संभागीय अधिकारी (प्रवर्तन) रमेश कुमार चौबे ने बताया कि परिवहन विभाग के चेयरमैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह आदेश जारी किया है।
पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर अभियान चलाएंगे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके।
कार्रवाई का विवरण:
20 फरवरी 2025 से चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
जिन वाहनों पर सवार बच्चों ने हेलमेट नहीं पहना होगा, उनके चालान किए जाएंगे।
यह नियम सड़क सुरक्षा के तहत दोपहिया वाहन चालकों और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।
जागरूकता अभियान:
इस नियम को लागू करने से पहले एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोग बच्चों की सुरक्षा के महत्व को समझ सकें और समय रहते तैयारी कर सकें।