कचहरी के बाहर पत्नी को तीन तलाक देने वाले पति पर मुकदमा
Case filed against husband who gave triple talaq to wife outside court
हापुड़ जिले में कचहरी के बाहर पत्नी को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। यह घटना थाना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हुई, जहां पीड़िता गजाला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने दहेज के विवाद और पारिवारिक प्रताड़ना के बाद सार्वजनिक रूप से उसे तीन तलाक दिया।
घटना का विवरण:
स्थान और समय:
घटना 3 फरवरी को हापुड़ कचहरी के बाहर हुई। गजाला एक न्यायालयीन मामले के सिलसिले में कचहरी आई थी।
आरोप:
गजाला का निकाह मेरठ जिले के किठौर क्षेत्र के शाहजहांपुर गांव के रहने वाले नावेद से हुआ था। गजाला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही नावेद और उसके परिवार वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे।
शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना
गाली-गलौज और मारपीट
ससुराल से निकाला गया:
गजाला को दो साल पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर घर से निकाल दिया गया था, और वह तब से अपने मायके मजीदपुरा में रह रही है।
घटना के दिन:
कचहरी में न्यायालयीन मामले की सुनवाई के दौरान नावेद ने गजाला के सामने अपनी दूसरी पत्नी गुलफशा के साथ आकर उसे तीन तलाक दे दिया। इस घटना से पीड़िता को सार्वजनिक रूप से अपमानित महसूस हुआ।
पुलिस कार्रवाई:
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है।
सामाजिक और कानूनी पहलू:
तीन तलाक कानून:
2019 में पारित तीन तलाक कानून के अनुसार, तीन तलाक देना अपराध है, जिसके लिए तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
पीड़िता का संघर्ष:
गजाला पिछले दो वर्षों से ससुराल पक्ष की प्रताड़ना और अन्याय का सामना कर रही है। अब इस घटना ने मामले को और गंभीर बना दिया है।
यह मामला न केवल कानून के उल्लंघन को दर्शाता है, बल्कि समाज में महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी उजागर करता है।